PM Kisan Samman Nidhi Yojana Eligibility Criteria क्या है? देखें
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का मकसद छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत योग्य किसानों को सालाना ₹6,000 की राशि तीन किस्तों में प्रदान की जाती है। हालांकि, इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष पात्रता मानदंड तय किए गए हैं।
इस लेख में Eligibility Criteria की पूरी जानकारी दी गई है.
पात्रता मानदंड
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत में यह केवल 2 हेक्टेयर तक जमीन रखने वाले छोटे और सीमांत किसानों तक सीमित थी। हालांकि, अब इस योजना का दायरा बढ़ा दिया गया है, और इसका लाभ उन सभी किसानों को दिया जाता है जिनके पास अपने नाम पर जमीन है।
पात्रता मानदंड की विवरण इस प्रकार है:
पात्रता मानदंड की विवरण इस प्रकार है:
- इस योजना के अंतर्गत "किसान परिवार" में पति, पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के नाबालिग बच्चे शामिल किए जाते हैं।
- योजना का लाभ केवल उन किसान परिवारों को मिलेगा जिनके पास अधिकतम 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि है।
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किसान परिवार के लिए कृषि भूमि का स्वामित्व होना अनिवार्य है। इस भूमि की जानकारी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार द्वारा सत्यापित की जाती है।
भूमि का उपयोग:
- योजना का लाभ केवल उन्हीं किसान परिवारों को प्रदान किया जाएगा जो अपनी कृषि भूमि का उपयोग खेती के उद्देश्य से कर रहे हैं। जो किसान अपनी भूमि को गैर-खेती कार्यों या अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग करते हैं, वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे।
आय सीमा:
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इस योजना के तहत केवल वही किसान पात्र होंगे जिनकी आय का मुख्य स्रोत कृषि है। यदि किसान की प्रमुख आय सरकारी नौकरी, व्यवसाय, या किसी अन्य स्रोत से है, तो वह इस योजना के लिए योग्य नहीं होगा।
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किसान परिवार के लिए कृषि भूमि का स्वामित्व होना जरूरी है, और इस भूमि का सत्यापन राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार द्वारा किया जाता है।
निम्नलिखित श्रेणी के व्यक्तियों को इस योजना के लिए अयोग्य माना गया है:
- संवैधानिक पदाधिकारी: राज्य और केंद्र सरकार के वर्तमान या पूर्व संवैधानिक पदों पर कार्यरत व्यक्ति इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते।
- वित्तीय लाभ प्राप्त करने वाले पेशेवर: डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर जो वित्तीय लाभ अर्जित करते हैं, वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे।
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सरकारी कर्मचारी: केंद्र या राज्य सरकार के नियमित कर्मचारी और सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। हालांकि, मल्टी-टास्किंग स्टाफ, चौकीदार और चपरासी इस योजना के अंतर्गत पात्र माने जाते हैं।
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पेंशनभोगी: जो लोग मासिक पेंशन ₹10,000 या उससे अधिक प्राप्त करते हैं, वे भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकते।
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आयकर दाता: जो किसान आयकर का भुगतान करते हैं, वे इस योजना के लिए योग्य नहीं माने जाते।
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पेशेवर/व्यवसायी: वे किसान जिनकी आय कृषि से नहीं, बल्कि व्यापार या अन्य पेशेवर गतिविधियों से होती है, वे इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते।
जरूरी दस्तावेज
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खतौनी की नकल: आवेदक के पास खतौनी की एक प्रति होनी चाहिए, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि भूमि पर कानूनी अधिकार आवेदक के पास है।
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आय प्रमाणपत्र: योजना के आवेदन के दौरान आवेदक के पास एक नया और वैध इनकम सर्टिफिकेट होना आवश्यक है।
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आधार कार्ड: आवेदक किसान के पास एक वैध आधार कार्ड होना चाहिए, जो इस योजना के पंजीकरण और लाभ वितरण के लिए अत्यंत आवश्यक है।
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बैंक खाता: किसान के पास उनके नाम पर एक सक्रिय (चलू) बैंक खाता होना चाहिए।